Know how to exchange 2000 rupee notes? 2000 का नोट लेने से मना किया तो दुकानदार को हो गयी जेल!


Know how to exchange 2000 rupee notes? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने का फैसला किया है। लेकिन, जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं, वे इसे बैंक में जमा करा सकते हैं और बैंक में इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
Know how to exchange 2000 rupee notes? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने का फैसला किया है। लेकिन, जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं, वे इसे बैंक में जमा करा सकते हैं और बैंक में इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।शुक्रवार को घोषणा के बाद अब लोग चाहते हैं कि उनके 2000 रुपये के नोट बदले जाएं या खर्च किए जाएं। हालांकि अब कई दुकानदार 2000 रुपये के नोट लेने से कतरा रहे हैं और 2000 रुपये के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं. दुकानदारों द्वारा 2000 रुपए के नोट नहीं लेने से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन आरबीआई के नियम के मुताबिक कोई भी दुकानदार 2000 रुपये का नोट लेने से मना नहीं कर सकता है। तो आइए जानें कि अगर कोई 2000 रुपये का नोट लेने से इनकार करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है और विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं…
मना किया तो?
दिल्ली हाई कोर्ट के वकील प्रेम जोशी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मुद्रा लेने से इनकार करता है तो यह गैरकानूनी है. कोई भी कानूनी मुद्रा नोटों को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वे कुछ भी हों, और इसे भारतीय मुद्रा का अपमान माना जाएगा। ऐसा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (राजद्रोह) और धारा 188 जैसी कार्रवाई हो सकती है। करेंसी लेने से मना करने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। ऐसे में कोई भी दुकानदार नोट लेने से मना नहीं कर सकता।
अब कैसे करें नोटों की अदला-बदली?
बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक भारतीय मुद्रा जमा की जा सकेगी। इसके अलावा, उन्हें बदला जा सकता है। एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जा सकेंगे। इसके अलावा, इसे केवल वैध मुद्रा के रूप में माना जाएगा। नोट बदलने के लिए ग्राहक को किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। आम जनता को एक बार में 2000 रुपये के कुल 20,000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी. इसे बैंक में आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है।